नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। करीब 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तीस्ता कल यानी शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। 30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा- तीस्ता के खिलाफ FIR न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है।
तीस्ता को मिली बड़ी राहतः सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत! बेंच ने कहा- अब उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता, कल आएंगी जेल से बाहर
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