नई दिल्ली। अपने प्लेटफॉर्म पर खराब क्वालिटी के प्रेशर कुकर को बेचने की इजाजत देना फ्लिपकार्ट को भारी पड़ गया। इस मामले में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने फ्लिपकार्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों यानी कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन को लेकर यह बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल केंद्र सरकार समय-समय पर सामानों की गुणवत्ता के लिए क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करती है कि किसी प्रोडक्ट की क्वॉलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड मार्क इस्तेमाल किए जाए। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सामान का इस्तेमाल करते वक्त जख्मी होने, नुकसान पहुंचने के जोखिम से बचाना है। प्रेशर कुकर के मामले में सरकार ने फरवरी 2021 में तय किया कि उनकी गुणवत्ता IS 2347:2017 मानक के अनुरूप होनी चाहिए। इसे ऑनलाइन बेचा जाए या ऑफलाइन, इस मानक का पालन अनिवार्य है। सेन्ट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने खराब क्वॉलिटी के प्रेशर कुकरों की बिक्री होने देने पर फ्लिपकार्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उसके प्लेटफॉर्म से ऐसे 598 कुकरों की बिक्री हुई थी। CCPA ने फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वह उन सभी ग्राहकों से कुकर वापस मंगाए और उनके पैसे वापस करे। यह काम जल्द से जल्द हो इसके लिए अथॉरिटी ने फ्लिपकार्ट को 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
कंज्यूमर ही किंगः अपने प्लेटफॉर्म पर खराब क्वालिटी का सामान बेचने की इजाजत देना फ्लिपकार्ट को पड़ा भारी! CCPA ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, लिंक में पढ़ें क्या है पूरा मामला
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